रोहतक: CRPF जवान ने CRPF के ही चाकू से की पत्नी की हत्या, नए घर की सजावट और पारिवारिक विवाद पर घिरे सवाल

आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए उस चाकू का इस्तेमाल किया जो उसे CRPF द्वारा जंगल में सुरक्षा और पेड़ों की टहनियां काटने के लिए दिया गया था।

 8
रोहतक: CRPF जवान ने CRPF के ही चाकू से की पत्नी की हत्या, नए घर की सजावट और पारिवारिक विवाद पर घिरे सवाल
Image source (Bhaskar)

हरियाणा के रोहतक जिले के बहुअकबरपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां CRPF के हेड कांस्टेबल सोमबीर ने अपनी पत्नी मनीषा (36) की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पति ने इस वारदात में उसी चाकू का इस्तेमाल किया जो उसे CRPF की ओर से जंगल में सुरक्षा और पेड़ों की टहनियां काटने के लिए मिला था। यह चाकू मनीषा की छाती में करीब 6-7 इंच तक घुस गया था।

घर की सजावट को लेकर हुआ था विवाद: पुलिस के मुताबिक, आरोपी सोमबीर 21 अक्टूबर को 15 दिन की कैजुअल लीव (CL) पर घर आया था। उसे अपने नए मकान में दरवाजे और सजावट का काम करवाना था। 23 अक्टूबर को घर पर सोमबीर, उसकी पत्नी मनीषा, मां कमलेश और बड़ी बेटी अनीशा मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर सोमबीर और मनीषा के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि सोमबीर ने भागती हुई मनीषा को सीढ़ियों पर चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस शुरुआती जांच में इसे घर की सजावट को लेकर हुआ मामूली विवाद बता रही है।

बेटी की चुप्पी और भाई के गंभीर आरोप: घटना के समय पास में ही मौजूद बड़ी बेटी अनीशा ने इस झगड़े की वजह पर चुप्पी साध रखी है। वहीं, मृतका के भाई नरेंद्र ने पुलिस की इस थ्योरी पर पूरी तरह से अविश्वास जताया है। उनका कहना है कि इतनी छोटी सी बात पर कोई हत्या नहीं कर सकता।

मनीषा का भाई नरेंद्र आरोप लगाता है कि वर्ष 2009 में शादी के बाद से ही बेटा न होने पर सास कमलेश उसकी बहन को ताने देती थी और सोमबीर की दूसरी शादी कराने की बात कहती थी। इसी बात को लेकर सास और देवर से अक्सर झगड़ा होता रहता था। इन पारिवारिक विवादों से परेशान होकर मनीषा करीब एक साल तक अपने मायके में भी रही थी, लेकिन बाद में परिवार के आश्वासन पर ससुराल वापस लौट आई थी।

आरोपी पति 4 दिन के पुलिस रिमांड पर: बहुअकबरपुर थाना प्रभारी जसबीर ने जानकारी दी है कि आरोपी पति सोमबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 103(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या की असल वजह का खुलासा हो सके।