अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा: अब 6 साल नौकरी कर सकेंगे, 25% को परमानेंट करने का नियम रहेगा बरकरार

केंद्र रक्षा मंत्रालय की नई घोषणा के तहत अग्निवीरों का सेवा काल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है।

अग्निवीरों का कार्यकाल 2 साल बढ़ा: अब 6 साल नौकरी कर सकेंगे, 25% को परमानेंट करने का नियम रहेगा बरकरार

भारतीय सेना में सेवा दे रहे अग्निवीरों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अग्निवीर अब चार साल की बजाय छह साल तक सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार (टैन्योर एक्सटेंशन) देने का औपचारिक ऐलान किया है।

정 सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा उन 75% अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्हें पहले चार साल की सेवा पूरी होने के बाद रिटायर होना पड़ता था।

25% परमानेंट का नियम रहेगा जारी मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, हर बैच के 25% अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद उनकी मेरिट और प्रदर्शन के आधार पर नियमित (परमानेंट) सेना में शामिल कर लिया जाता है। नए नियमों में इस 25% को नियमित करने के पुराने नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यह व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी।

बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों का मिलेगा लाभ बाकी बचे 75% अग्निवीरों को उनकी इच्छा और सहमति के आधार पर 2 साल और नौकरी करने का विकल्प दिया जाएगा। इस दो साल की extended अवधि के दौरान अग्निवीरों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ-साथ अन्य लागू भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। छह साल की सेवा पूरी करने के बाद भी यदि कोई अग्निवीर सेना में आगे बने रहना चाहता है, तो उसे निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा।