रोहतक में संपत्तिकर के बकायदारों को राहत,आयुक्त बोले- 30 तक जमा करवाने पर 15 प्रतिशत की छूट, ब्याज पूरा माफ

रोहतक नगर निगम के आयुक्त डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रागी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के कार्य को प्राथमिकता से किए जाए। प्राप्त आवेदनों का निपटान जल्द से जल्द एवं नियमानुसार करें। बिना किसी कारण के आवेदन वापस ना किए जाए।

रोहतक में संपत्तिकर के बकायदारों को राहत,आयुक्त बोले- 30 तक जमा करवाने पर 15 प्रतिशत की छूट, ब्याज पूरा माफ

रोहतक नगर निगम के आयुक्त डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रागी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन के कार्य को प्राथमिकता से किए जाए। प्राप्त आवेदनों का निपटान जल्द से जल्द एवं नियमानुसार करें। बिना किसी कारण के आवेदन वापस ना किए जाए। यदि किसी आवेदन को वापिस किया जाता है, तो उसके लिए ठोस व स्पष्ट कारण लिखा जाए। 30 सितंबर तक वर्ष 2010-11 से लेकर 2023-24 तक संपत्ति कर के बकाया पर 15 प्रतिशत की छूट व देरी फीस अर्थात 1.5 प्रतिशत ब्याज राशि/पिछले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है।

लेकिन यह छूट उन संपत्तिधारकों को दी जाएगी, जो संप​​​​​​​त्ति कर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धत्ति पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल संपत्ति कर के बकाया का भुगतान करते है। यदि संपत्ति का विवरण सही है तो संपत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित अवश्यक करें, क्योंकि ऐसा करने से कोई अन्य व्यक्ति आपकी प्रोपर्टी आईडी पर अपना आवेदन नहीं कर सकता और ना ही प्रोपर्टी आईडी के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। पढ़ने योग्य दस्तावेज करें अपलोड उन्होंने कहा कि प्रायः देखने में यह भी आया हैं कि संपत्ति कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन करते समय लगाए गए दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं होते, जिस कारण आवेदन रिर्वट/वापस सिटीजन को भेजा जाता है।

अतः आमजन से अपील है कि संपत्ति के विवरण को दुरूस्त करने के लिए आवेदन करने के दौरान संबंधित दस्तावेज अवश्य लगाएं, जैसे कि रैवन्यू रिकार्ड की प्रति जिसमें भूमि का विवरण स्पष्ट हो, यदि रिहायशी क्षेत्र में भवन प्लान स्वीकृत करवाया गया है तो साथ में उसकी प्रति भी लगाई जा सकती है तथा लगाए गए सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य अवश्य हो।