रोहतक में होर्डिंग-पोस्टर लगाने वालों पर 3.45 लाख जुर्माना:निगम आयुक्त ने दी सख्त चेतावनी, पैसे जमा ना कराने पर होगी FIR
हरियाणा के रोहतक शहर में सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, मार्किट एरिया, पुलों के नीचे, पार्क की दीवारों, मुख्य सड़कों के साथ लगती दीवारों आदि पर होर्डिंग, फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्ध हरियाणा प्रवेशन ऑफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
हरियाणा के रोहतक शहर में सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, मार्किट एरिया, पुलों के नीचे, पार्क की दीवारों, मुख्य सड़कों के साथ लगती दीवारों आदि पर होर्डिंग, फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्ध हरियाणा प्रवेशन ऑफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
जानकारी देते हुए रोहतक नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा इस सप्ताह 12 उल्लंघन करने वाले लोगों के 3,45,000 रूपए के चालान किए जा चुके है तथा नगर निगम द्वारा नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जा रही है तथा जुर्माना ना भरने वालों शिकायत दर्ज करवाई जा रही है।
नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम द्वारा शहर में निरीक्षण किया जा रहा है तथा अवैध होर्डिंग,फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों को चिह्नित कर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि नगर निगम रोहतक क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिह्नित साइट पर ही होर्डिंग, फ्लैक्स लगाने की अनुमति है।




