हरियाणा में चुनाव बूथों के लिए ECI की गाइडलाइन जारी:इलेक्शन बूथों पर पोस्टर-झंडे लगाने की मनाही, पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर बनेंगे

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन बूथों को लेकर भारत चुनाव आयोग (ECI) ने गाइडलाइन जारी की है। राजनीतिक दलों के इलेक्शन बूथों पर झंडे, पोस्टर लगाने की मनाही रहेगी। पोलिंग बूथ से इनको 200 मीटर दूर बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल ने बताया कि आयोग ने वोटिंग के दिन के लिए राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों निर्देश दिए जा चुके हैं।

हरियाणा में चुनाव बूथों के लिए ECI की गाइडलाइन जारी:इलेक्शन बूथों पर पोस्टर-झंडे लगाने की मनाही, पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर बनेंगे

हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन बूथों को लेकर भारत चुनाव आयोग (ECI) ने गाइडलाइन जारी की है। राजनीतिक दलों के इलेक्शन बूथों पर झंडे, पोस्टर लगाने की मनाही रहेगी। पोलिंग बूथ से इनको 200 मीटर दूर बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल ने बताया कि आयोग ने वोटिंग के दिन के लिए राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों निर्देश दिए जा चुके हैं। इलेक्शन बूथ में केवल एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकती है।, साथ ही छाया के लिए 10 फुट लंबा व इतनी ही चौडाई का टेंट लगा सकते है। इसके अलावा, यहां पर कोई भी पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी।

आयोग के सीईओ ने बताया कि किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जाऐंगे और भीड़ इकटठा करने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे बूथ स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर किसी उम्मीदवार का केवल एक ही इलेक्शन बूथ बनाया जा सकेगा। बूथ लगाने के लिए इनकी परमिशन जरूरी इलेक्शन बूथ बनाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित रूप में पहले से ही रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होंगी, जहां उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

उन्हें ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरिया समितियों, पंचायत समितियों आदि से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास होनी चाहिए ताकि वे मांगे जाने पर संबंधित चुनाव, पुलिस अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत कर सकें। उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों को लगाने तथा आयोजित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को, जैसा कि निर्धारित है, उम्मीदवार के चुनाव खर्च खाते में दर्ज किया जाएगा।

ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाना होना है ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्ती से उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित की जाएंगी। इस नियम का भी करना होगा पालन इन बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने या उन्हें अन्य उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से रोकने या मतदाताओं के अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते।

इसके अलावा, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा ऐसे बूथ पर तैनात किए जाने के लिए नामित व्यक्ति उसी मतदान केंद्र का मतदाता होगा। उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होगा और जब भी कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक उससे उसकी पहचान पूछेगा, तो उसे मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को ऐसे मतदान केंद्रों पर तैनात न करें।