हरियाणा में 5वीं तक के स्कूल बंद होंगे:जींद में आदेश जारी, गुरुग्राम में पेरेंट्स को दिया ऑप्शन, बढ़ते प्रदूषण पर DC लेंगे फैसला
हरियाणा में प्रदूषण के चलते ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली-NCR एरिया के स्कूलों में 5वीं तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के DC को पावर सौंपी है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के DC को लेटर जारी
हरियाणा में प्रदूषण के चलते ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली-NCR एरिया के स्कूलों में 5वीं तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के DC को पावर सौंपी है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के DC को लेटर जारी कर कहा है कि दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) काफी बढ़ा है। इसलिए गाइडलाइन के अनुसार, 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास ही लगाई जाएं।
यह नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा। जींद जिले में सरकारी व निजी स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है। आगामी आदेशों तक छुट्टी रहेगी। DC मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि जींद जिले का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 418 दर्ज किया गया है, जो ‘अत्यंत गंभीर श्रेणी’ में आता है। वहीं, गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में अब हाइब्रिड मोड में पढ़ाई होगी।
कक्षा पांचवीं तक के बच्चों की कक्षाएं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित होंगी। अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार शिक्षण का तरीका चुन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय के आदेश की कॉपी... शिक्षा निदेशालय के पत्र में ये 4 अहम बातें... दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार से GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण-3) की पाबंदियां लागू कर दी हैं।
यह पाबंदियां तब लागू की जाती हैं, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर पहुंच जाता है। CAQM ने कहा है कि अब प्रदूषण रोकथाम के लिए निर्माण और तोड़फोड़ (Construction Demolition) गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। केवल राष्ट्रीय महत्व और आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स को ही छूट दी गई है।




